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Ministry of Education issues advisory to States/UTs to ensure RTE entitlements and nutritional support under PM-Poshan to Children with Special Needs

प्रकाशित: 13 जून 2024,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 7 जून 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक विस्तृत सलाह जारी की है। इस सलाह में विशेष जरूरतों वाले बच्चों (CwSN) के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया है, ताकि सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त समावेशी, घर आधारित या विशेष स्कूलों में पढ़ रहे सभी बच्चों को आरटीई अधिकार, जैसे मुफ्त वर्दी, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के तहत हस्तक्षेप और पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन, जरूरत पड़ने पर सूखा राशन या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के रूप में, प्रदान किए जा सकें।

जारी की गई सलाह मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह विशेष रूप से सामाजिक कल्याण विभाग के तहत विशेष स्कूलों के CwSN छात्रों और घर आधारित शिक्षा में नामांकित गंभीर और बहु-विकलांगता वाले छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करती है। यह केंद्रीय रूप से प्रायोजित पीएम पोषण योजना के दायरे को सूखा राशन या DBT के रूप में बढ़ाती है।

इसका उद्देश्य NEP 2020 के उद्देश्य को पूरा करना है, जिसमें सभी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना शामिल है, जिसमें CwSN भी शामिल हैं, जिससे उनके शिक्षा के अधिकार को साकार किया जा सके और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जोर देती है कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सभी बच्चों, जिसमें CwSN भी शामिल हैं, की समानता और समावेशन प्राप्त करना होना चाहिए, जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित किया गया है। मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना NEP 2020 के उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से एकीकृत है।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, यह अनिवार्य करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। RTE अधिकार समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक है। इन RTE अधिकारों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाता है, जिसमें मुफ्त वर्दी, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, RTE अधिनियम की धारा 12 (1) (c) के तहत 25% प्रवेश पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति, प्राथमिक स्तर पर स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए आयु-उपयुक्त प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण, आदि शामिल हैं।

समग्र शिक्षा कार्यक्रम के भीतर समावेशी शिक्षा (IE) घटक का उद्देश्य CwSN को आवश्यक शैक्षणिक सहायता और संसाधन प्रदान करके उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक उचित पहुंच सुनिश्चित करना है। यह पहल पहचान और आकलन शिविरों के आयोजन, उपकरण और सहायक उपकरण प्रदान करने, परिवहन की सुविधा, स्क्राइब और एस्कॉर्ट भत्ता समर्थन, ब्रेल पुस्तकें और बड़े प्रिंट की पुस्तकें प्रदान करने, विशेष जरूरतों वाली लड़कियों के लिए वजीफे और शिक्षण-सामग्री प्रदान करने जैसे लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से CwSN को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन प्रयासों का उद्देश्य मुख्यधारा के स्कूलों में उनकी विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करना है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय रूप से प्रायोजित पीएम पोषण योजना सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पूर्व-प्राथमिक से कक्षा आठ तक के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करती है।

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